Bidya Lakshmi Loan : बिद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण योजना कर्मचरियों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की चाबी

Category: loans » by: Lalchand » Update: 2025-04-13

 बिद्या लक्ष्मी (Bidya Lakshmi) योजना, असम सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे वित्त (ऑडिट एवं फंड) विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में शुरू किया गया। इस Bidya Lakshmi Loan योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार तकनीकी और पेशेवर शिक्षा हेतु ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का शिक्षा ऋण मात्र 4% ब्याज दर पर उपलब्ध कराती है।

Bidya Lakshmi Loan : बिद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण योजना कर्मचरियों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की चाबी

यह योजना “Uecha Siksha Hitoishona Achani (USHA) for Karmachari” के अंतर्गत संचालित होती है और इसका क्रियान्वयन भारत के प्रमुख बैंक – भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा किया जाता है। असम के प्रत्येक जिले और सिविल उप-मंडल में SBI की नामित शाखाएं इस योजना को लागू करती हैं। इसके तहत छात्र भारत में ही नहीं, विदेश में भी उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि यह ऋण छात्रों के लिए न केवल शुल्क भुगतान हेतु, बल्कि किताबें, कंप्यूटर, उपकरण और विदेश यात्रा खर्च के लिए भी उपयोगी है।


शिक्षा की नई उड़ान: बिद्या लक्ष्मी योजना

बिद्या लक्ष्मी योजना केवल एक ऋण योजना नहीं, बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिवारों के सपनों को पंख देने वाली एक समर्थ पहल है। इससे कर्मचारी वर्ग के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, कानून, डेंटल, एमसीए, एमएस, पीएचडी जैसे कोर्स में प्रवेश लेकर वित्तीय चिंता से मुक्त होकर पढ़ाई करने का अवसर मिलता है। सरकार की ओर से सब्सिडी, कम ब्याज दर, कोई गारंटी या कोलेटरल की आवश्यकता नहीं, और सीधे संस्थान में भुगतान की सुविधा – इसे एक बेहद विश्वसनीय और सहायक योजना बनाती है।


Bidya Lakshmi Loan योजना: मुख्य विशेष बिंदु (Key Points Table)

श्रेणीविवरण
योजना का नामबिद्या लक्ष्मी योजना (Bidya Lakshmi Education Loan)
प्रारंभ वर्ष2016-17
शासन विभागवित्त (ऑडिट एवं फंड) विभाग, असम सरकार
लाभार्थीराज्य सरकार के नियमित कर्मचारी और उनके बच्चे
ऋण राशि₹5,00,000/- से ₹10,00,000/-
ब्याज दर4% (CLSS के तहत शून्य ब्याज मोरेटोरियम अवधि में)
योग्यता (अभिभावक)5 वर्ष की बची हुई सेवा, EMI कटौती सुविधा के साथ सैलरी अकाउंट
योग्यता (विद्यार्थी)AICTE/UGC/सरकारी मान्यता प्राप्त तकनीकी व पेशेवर कोर्स में प्रवेश
लाभ (CLSS के अंतर्गत)₹4,50,000/- से कम आय पर 100% ब्याज सब्सिडी (कोर्स अवधि + 1 वर्ष)
अभिभावक और छात्र की भूमिकादोनों को-बॉरोअर (सह-उधारकर्ता) होंगे
ऋण की उपयोगिताट्यूशन फीस, किताबें, कंप्यूटर, उपकरण, यात्रा व्यय (विदेश में पढ़ाई के लिए)
भुगतान का तरीकासीधे शैक्षणिक संस्थान के अकाउंट में
बीमा सुविधाजीवन बीमा विकल्प उपलब्ध
कर लाभआयकर अधिनियम की धारा 80(E) के अंतर्गत
प्रक्रियाऑफलाइन आवेदन - DDO को जमा, फिर SBI द्वारा स्वीकृति
प्रमुख बैंकभारतीय स्टेट बैंक (SBI) - सभी जिलों में शाखाएं

विशेषताएँ: जो इसे बनाती हैं सबसे अलग

बिद्या लक्ष्मी योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका सरल, भरोसेमंद और आर्थिक रूप से सहायक स्वरूप है। इसमें न तो कोलेटरल (गिरवी) की जरूरत है, न ही किसी तीसरे पक्ष की गारंटी की। यह बच्चों की शिक्षा को सरकार के भरोसेमंद संरक्षण में आगे बढ़ाती है। ब्याज सब्सिडी (CLSS) के अंतर्गत जिन अभिभावकों की वार्षिक आय ₹4.5 लाख से कम है, उन्हें पूरे कोर्स की अवधि और एक वर्ष अतिरिक्त तक कोई ब्याज नहीं देना होता। इसके बाद भी 4% की सीमित ब्याज दर पर पुनर्भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। जीवन बीमा और कर लाभ जैसी सुविधाएं इसे पूर्ण बनाती हैं।


उद्देश्य: शिक्षा को पहुँचाना हर कर्मचारी के घर तक

इस योजना का मूल उद्देश्य है – राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित न रहने देना, चाहे वह देश में हो या विदेश में। अक्सर उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत परिवारों पर भार बनती है, और खासकर मध्यम व निम्न मध्यमवर्गीय कर्मचारियों के लिए यह एक चुनौती बन जाती है। बिद्या लक्ष्मी योजना इस बाधा को सरकारी सहयोग से सरलता में बदलती है, जिससे राज्य के हर योग्य छात्र को उसका सपना पूरा करने का अवसर मिलता है।


संबंधित टॉपिक: कौन से कोर्स और संस्थान मान्य हैं?

बिद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जिन पाठ्यक्रमों को कवर किया गया है, वे अत्यंत विस्तृत और बहुउपयोगी हैं:

भारत में:

  • इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, लॉ, डेंटल

  • मैनेजमेंट (MBA), कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमएस, पीएचडी

  • CA (चार्टर्ड अकाउंटेंट), ICWA, CFA

विदेश में:

  • CIMA (London), CPA (USA) जैसे अंतरराष्ट्रीय कोर्स

  • मान्यता प्राप्त "Premier Institutions" में पढ़ाई

सभी संस्थानों को UGC/AICTE/सरकारी निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है।


📄 बिद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण योजनाआवेदन प्रक्रिया (Offline): Step-by-Step

  1. Form प्रारूप डाउनलोड करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।

Bidya Lakshmi Loan : बिद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण योजना कर्मचरियों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की चाबी
  1. संबंधित दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित कॉपी संलग्न करें।

  2. आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को संबंधित DDO को जमा करें।

  3. DDO आवेदन SBI को अग्रेषित करेगा।

  4. SBI पात्रता जांच कर स्वीकृति देगा और राशि संस्थान को भेजी जाएगी।

  5. EMI सीधे वेतन से काटी जाएगी (Check-Off सुविधा के माध्यम से)।


जरूरी दस्तावेज़ों की सूची

छात्र के लिए:

  • 3 पासपोर्ट साइज फोटो, PAN कार्ड, पहचान/पता प्रमाण, अंतिम परीक्षा के मार्कशीट्स

  • एडमिशन लेटर, कोर्स का विवरण, शुल्क संरचना, प्रवेश परीक्षा स्कोर

विदेश पढ़ाई के लिए अतिरिक्त:

  • पासपोर्ट, Unconditional Offer Letter

अभिभावक के लिए:

  • 3 पासपोर्ट साइज फोटो, PAN कार्ड, पहचान/पता प्रमाण

  • बैंक पासबुक/स्टेटमेंट, आय प्रमाण (Form 16/ITR)


अगर आप असम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाने की योजना बना रहे हैं, तो "बिद्या लक्ष्मी योजना" आपके सपनों का सहारा बन सकती है। इसके तहत न केवल वित्तीय सहायता मिलती है, बल्कि आत्मनिर्भरता और गर्व की अनुभूति भी होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है?
हाँ, यह केवल असम सरकार के नियमित, कार्यरत कर्मचारियों के लिए है।

Q2. क्या कोई गारंटी या कॉलैटरल देना होता है?
नहीं, ₹10 लाख तक के ऋण के लिए कोई गारंटी या संपत्ति गिरवी नहीं देनी होती।

Q3. CLSS का लाभ किसे मिलता है?
वे कर्मचारी जिनकी सालाना आय ₹4.5 लाख या उससे कम है, उन्हें CLSS के तहत मोरेटोरियम अवधि में 100% ब्याज सब्सिडी मिलती है।

Q4. क्या पढ़ाई के दौरान EMI देना होता है?
नहीं, EMI का भुगतान पाठ्यक्रम + 1 वर्ष के बाद शुरू होता है।

Q5. आवेदन प्रक्रिया क्या है?
DDO के माध्यम से फॉर्म भरकर SBI की शाखा में जमा करना होता है। इसमें DDO की स्वीकृति और चेक-ऑफ लेटर जरूरी है।

Q6. टैक्स में कोई छूट मिलती है?
हाँ, शिक्षा ऋण पर धारा 80(E) के तहत आयकर छूट मिलती है।

Q7. क्या कोर्स की सूची सीमित है?
नहीं, योजना में मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कानून, डेंटल, PhD, विदेश अध्ययन आदि सभी प्रमुख तकनीकी/पेशेवर कोर्स शामिल हैं।

Q8. क्या यह योजना केवल एक बार ली जा सकती है?
सामान्यतः यह योजना एक ही कोर्स/डिग्री के लिए होती है। दोबारा आवेदन विशेष स्थिति में हो सकता है, परंतु नियम DDO या बैंक से पुष्टि करने होंगे।